1 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन

10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगेगा ‘नो-फ्यूल’ बैन, छह शहरों में एकसाथ लागू होगा प्रतिबंध

नई दिल्ली, जुलाई 2025

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब 1 नवंबर 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह प्रतिबंध दिल्ली समेत एनसीआर के पांच प्रमुख शहरों — गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में एक साथ लागू किया जाएगा।

यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की हाल ही में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के अनुरोध पर जुलाई से लागू ‘नो-फ्यूल’ नीति की समीक्षा की गई। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि एकसमान तरीके से 1 नवंबर से सभी छह शहरों में यह नीति लागू करना अधिक प्रभावी होगा।

1 जुलाई को दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल पंपों पर स्वचालित कैमरा प्रणाली और ट्रैफिक पुलिस को चालान या वाहन जब्ती के अधिकार देने की योजना शुरू की थी। लेकिन जनता के विरोध और आलोचना के बाद, सरकार ने इस योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया था।

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पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार अब इस मामले में एक नई प्रणाली और संतुलित रणनीति अपनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, नया रास्ता तलाशा जाएगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इस नीति पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर इसे स्थगित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग अपनी मेहनत की कमाई से वाहन खरीदता है, और कम चलने वाले पुराने वाहनों को जब्त या स्क्रैप करना अनुचित और असंवेदनशील होगा।

वाहनों से जुड़ी भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने आग्रह किया कि ऐसी नीतियों में मानवीय दृष्टिकोण भी शामिल होना चाहिए। सरकार अब नई रणनीति बनाकर प्रदूषण नियंत्रण और नागरिक सुविधा के बीच संतुलन साधने की तैयारी में है।

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