क्रिप्टो विनियमन केवल टोकन तक सीमित नहीं – पूरे इकोसिस्टम पर है नज़र

निवेशक संरक्षण से वित्तीय स्थिरता तक, अलग-अलग देशों में अपनाए जा रहे हैं भिन्न मॉडल

13 अगस्त, 2025 , नई दिल्ली

जैसे-जैसे डिजिटल संपत्तियां मुख्यधारा की वित्तीय व्यवस्था के करीब पहुंच रही हैं, सवाल अब यह नहीं रह गया कि क्रिप्टो को विनियमित किया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि इसे कौन विनियमित करेगा और कैसे। इस विमर्श के केंद्र में एक और मूलभूत सवाल निहित है—आख़िर क्या विनियमित किया क्या जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है?

विश्व पटल पर तस्वीर अब क्रमशः स्पष्ट हो रही है। नियमन का दायरा केवल टोकन तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के इर्द-गिर्द विकसित संपूर्ण व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र तक फैला है—जिसमें एक्सचेंज, वॉलेट प्रदाता जैसे बिचौलिये और उनसे जुड़े अंतर्निहित जोखिम शामिल हैं, जैसे निवेशकों की हानि, बाज़ार की अस्थिरता और प्रणालीगत कमजोरियां। विभिन्न राष्ट्र इन विशिष्ट चुनौतियों से निपटने हेतु अपने-अपने नियामकीय परिधि (regulatory perimeter) परिभाषित कर रहे हैं, और इनका संस्थागत स्वरूप एक-दूसरे से भिन्न है।

कई देशों में यह दायित्व सीधे प्रतिभूति (सिक्योरिटीज़) नियामकों को सौंपा गया है। इसके पीछे यह दृष्टिकोण है कि अधिकांश टोकन पारंपरिक वित्तीय उपकरणों के तुल्य हैं और उन्हें निवेशक संरक्षण मानकों का पालन करना आवश्यक है। अमेरिका की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने यहां कड़ा रुख अपनाया है—कई क्रिप्टो परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत करते हुए बिना पंजीकरण वाली पेशकशों पर सख़्त कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार, कनाडा डिजिटल परिसंपत्तियों को “निवेश अनुबंध” मानते हुए खुलासा, पंजीकरण और कस्टडी सुरक्षा जैसी अनिवार्यताओं को लागू करता है, जिनकी निगरानी प्रांतीय प्रतिभूति प्राधिकरण करते हैं। यहां तक कि नाइजीरिया ने भी अपने 2025 इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज़ एक्ट के अंतर्गत सभी डिजिटल परिसंपत्तियों, जिनमें बिटकॉइन भी सम्मिलित है, को प्रतिभूति नियामक के अधिकार क्षेत्र में ला दिया है।

इसके विपरीत, कुछ देशों ने गतिविधि-आधारित ढांचा (activity-based framework) अपनाया है, जिसमें नियम इस आधार पर लागू होते हैं कि टोकन का कार्यात्मक स्वरूप क्या है, न कि केवल उसकी श्रेणी क्या है। ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड इस दृष्टिकोण के प्रमुख उदाहरण हैं, जहां आर्थिक कार्यप्रणाली को मानक माना जाता है। यह पद्धति स्पष्टता प्रदान करती है, नवाचार को अप्रासंगिक श्रेणियों में ठूँसने से बचाती है और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण तथा निष्पक्ष बाज़ार आचरण सुनिश्चित करती है।

कई अन्य देशों में नियामकीय संरचना का संचालन केंद्रीय बैंक कर रहे हैं—और इसके पीछे उनकी चिंताएं भिन्न हैं। मौद्रिक संप्रभुता, पूंजी प्रवाह का प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता उनके प्रमुख सरोकार हैं। उदाहरण के तौर पर, ब्राज़ील का केंद्रीय बैंक VASPs (वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स) को लाइसेंस व पर्यवेक्षण प्रदान करता है, ताकि एहतियाती अनुपालन सुनिश्चित हो और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर जोखिमों का नियंत्रण रखा जा सके। सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) भी अपने पेमेंट सर्विसेज़ एक्ट के तहत क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को विनियमित करता है, जिसे वह व्यापक वित्तीय स्थिरता जनादेश का अभिन्न हिस्सा मानता है।

ये भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण संबंधित संस्थागत तर्कधारा (institutional logic) को परिलक्षित करते हैं—जहां प्रतिभूति नियामक पारदर्शिता, निवेशक समानता और बाज़ार अखंडता को प्राथमिकता देते हैं, वहीं केंद्रीय बैंक व्यापक आर्थिक जोखिम, प्रणालीगत सुरक्षा उपाय और मनी लॉन्ड्रिंग/आतंक वित्तपोषण (AML/CFT) रोकथाम पर केंद्रित रहते हैं। परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर एक मिश्रित लेकिन संदर्भ-विशिष्ट नियामकीय परिदृश्य आकार ले रहा है।

भारत का रुख अब भी स्पष्ट नहीं है। लंबे समय से प्रतीक्षित चर्चा पत्र इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह निर्विवाद है कि नियामकीय शून्यता उद्योग, उपभोक्ताओं और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न करती है। दुनिया में सबसे बड़े क्रिप्टो उपयोगकर्ता आधारों में से एक होने के नाते भारत के लिए नियामकीय स्पष्टता केवल प्रशासनिक दक्षता का विषय नहीं, बल्कि नीतिगत तात्कालिकता का मामला है। टैक्स ढांचे की चुनौतियों और अस्पष्ट कानूनी स्थिति के बावजूद, ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनियां भारत को लगातार क्रिप्टो अपनाने में अग्रणी देशों की सूची में रखती हैं। यह स्थिति जहां सशक्त बाज़ार मांग का संकेत देती है, वहीं एक सुसंगत और मज़बूत नियामकीय ढांचे की अपरिहार्यता को भी रेखांकित करती है।

अंततः, क्रिप्टो विनियमन का उद्देश्य किसी को विजेता या पराजित घोषित करना नहीं है—यह सार्वजनिक विश्वास की स्थापना है। ऐसा विश्वास जिससे नवाचार को प्रोत्साहन मिले, जोखिमों पर नियंत्रण रहे, उपभोक्ताओं की सुरक्षा हो और इस डिजिटल युग में नियम स्पष्ट, न्यायसंगत और भविष्य के अनुरूप हों।

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