
Burnt Notes : संविधान के मूल सिद्धांत – कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता और समान संरक्षण – पर आज पुनः सवाल उठे हैं। किसी भी पद या प्रतिष्ठा के बावजूद, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेषाधिकार केवल इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वे “हम, भारत के लोग” का प्रतिनिधित्व करते हैं। “कानून सबसे ऊपर है” – यह सिद्धांत हमारे न्यायिक ढांचे की नींव है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पांच न्यायाधीशों ने K. Veeraswami बनाम भारत संघ (1991 SCR (3) 189) मामले में यह निर्देश दिया कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ धारा 154 CrPC के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। यह निर्देश, जो मौजूदा कानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध माना जा रहा है, पुलिस के संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर FIR दर्ज कराने के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करता है।
इस फैसले का नतीजा यह हुआ कि न्यायाधीशों को एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग माना जाने लगा, जो देश के दंड कानूनों से ऊपर हो गए हैं। अधिकांश न्यायाधीश नैतिकता और निष्ठा से कार्य करते हैं, लेकिन न्यायमूर्ति निर्मल यादव और हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामलों में गंभीर संदेह उठे हैं। विशेषकर POCSO अधिनियम जैसे गंभीर मामलों में, Veeraswami फैसले के कारण FIR दर्ज करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, जिससे न्यायिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में अब तक FIR दर्ज न होने से चिंता की लहर दौड़ गई है। जनता का मानना है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रारंभिक रिपोर्टों में जब्त की गई धनराशि की पुष्टि हुई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट, न्यायमूर्ति वर्मा का स्पष्टीकरण और जलती हुई नकदी के वीडियो को सार्वजनिक करना पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना गया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं:
- 14 मार्च को घटना के दिन FIR क्यों दर्ज नहीं की गई?
- गिरफ्तारी और जब्त की गई धनराशि को आधिकारिक तौर पर दर्ज क्यों नहीं किया गया?
- इस मामले की जानकारी जनता तक पहुँचने में इतनी देर क्यों हुई?
- गृह मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के पास मौजूद सबूतों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की?
- फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख ने नकदी की बरामदगी से पहले इनकार क्यों किया और बाद में अपने बयान में परिवर्तन क्यों किया?
न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने बयान में कहा कि वह इस धनराशि के मालिक नहीं हैं और उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यदि ऐसा है, तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी और न ही FIR दर्ज करवाई? साथ ही, दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस घटना की जानकारी क्यों नहीं दी गई?
यह मामला भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन का एक स्पष्ट उदाहरण प्रतीत होता है। चाहे न्यायमूर्ति वर्मा की सफाई के तर्क को माना जाए, FIR न दर्ज होने से गंभीर संदेह और प्रश्न उठते हैं। देरी कितनी भी हो जाए, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए FIR दर्ज कराना आवश्यक है ताकि सभी पहलुओं का खुलासा हो सके।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिर्फ आंतरिक समिति गठित कर जांच करने का निर्णय और FIR दर्ज कराने से बचना, न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यदि न्यायमूर्ति वर्मा पर भ्रष्टाचार के दोष सिद्ध होते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है – केवल महाभियोग पर्याप्त नहीं होगा। यह वकीलों और नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि कानून के शासन को कायम रखने के लिए हर कदम उठाया जाए।